भारत में औद्योगिक क्रांति आने के बाद मोटर गाड़ियों का चलन बढ़ गया था। आज लगभग हर किसी के पास खुद की टू व्हीलर अथवा फोर व्हीलर आम तौर पर है। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं की टू व्हीलर और फोर व्हीलर को चलाने के लिए चालक के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
इस लेख के माध्यम से हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें, उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज आदि। इसलिए यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हर एक विवरण जानने में रुचि रखते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस लेख को अंत तक बहुत ध्यान से पढ़ें।
ड्राइविंग लाइसेंस: एक नजर
विभाग | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
उद्देश्य | ऑनलाइन माध्यम से DL हेतु आवेदन |
मोड | ऑनलाइन |
वर्ष | 2023-24 |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
भारत सरकार ने रास्ते पर गाड़ी चलाने के लिए कुछ विशेष नियम और कानून निर्धारित कर रखे हैं ,इस नियम के अंतर्गत गाड़ी चालक को एक विशिष्ट प्रकार का दस्तावेज सरकार के द्वारा इश्यू किया जाता है जिसे ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में जाना जाता है। यह एक तरह का परमिट होता है जो यह दिखाता है कि गाड़ी चालक गाड़ी चलाने में निपुण है तथा वह गाड़ी चलाने की योग्य उम्र रखता है।
आसान भाषा में हम यह कह सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTO द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो प्रत्येक गाड़ी चालक के पास होना आवश्यक है। प्रत्येक गाड़ी चालक के पास जो लाइसेंस होता है उस लाइसेंस में गाड़ी चालक का नाम ,गाड़ी का प्रकार तथा लाइसेंस की इश्यू डेट तथा एक्सपायरी डेट का वर्णन होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस की नई अपडेट
आजकल भारत में तकनीकी क्रांति और इंटरनेट सुविधा आने की वजह से जरूरी दस्तावेज बनाने का सारा काम अब डिजिटल माध्यम से होने लगा है। इसी के चलते सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन सुविधा भी नागरिकों को उपलब्ध करवाई है।
परिवहन विभाग ने पोर्टल के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस कि app भी लांच कर दी है जिसे सारथी app के नाम से जाना जाता है। जिसके माध्यम से आवेदक आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बना भी सकता है तथा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पश्चात उसकी स्थिति भी जान सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस Apply करने के नए नियम पहले से काफी आसान हैं। ये नियम उन नागरिकों के लिए अच्छी खबर बनकर आए हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं। भारत सरकार (जीओआई) ने संबंधित राज्य परिवहन विभागों या भारत सरकार के तहत देश भर में कई निजी ड्राइविंग स्कूल स्थापित किए हैं।
नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति को आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। हालाँकि, यदि ड्राइविंग टेस्ट के बिना ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, तो DL का आधार क्या होगा?
नागरिकों को डीएल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में पंजीकरण कराना होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को स्कूल एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और इस प्रमाणपत्र के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पात्रता मानदंड
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार से है
- ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सारे दस्तावेज को नेट चाहिए जिससे यह साबित हो जाए कि आवेदक भारत का निवासी है
- लाइसेंस बनाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- यदि आवेदक बिना गियर वाले टू व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है।
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए अर्थात आवेदक किसी भी प्रकार के मेंटल इलनेस का शिकार नहीं होना चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को ट्रैफिक नियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
- यदि आवेदक बिना गियर वाली टू व्हीलर के लिए आवेदन कर रहा है तो ऐसे में आवेदक के परिवार की अनुमति आवश्यक होती है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक के लिए यह जरूरी है कि वह निश्चित तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास तैयार रखे:
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदन का एड्रेस प्रूफ
- आवेदक का एज प्रूफ
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
यदि आवेदक परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में लर्निंग लाइसेंस नंबर की भी आवश्यकता पड़ती है।
भारत मे कुल कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं?
भारत में परिवहन निगम ने ड्राइविंग लाइसेंस के निम्न प्रकार निर्धारित किए हैं जो वाहनों के प्रकार पर निर्भर करते हैं
- लर्निंग लाइसेंस
- हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस
- लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस
- परमानेंट लाइसेंस
- इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है?
ड्राइविंग लाइसेंस की फीस भी परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है जो इस प्रकार से होती है
Type of Licence | Fees |
रजिस्ट्रेशन | 50/- |
Learning Licence | 150/- |
ड्राइविंग लाइसेंस | 200/- |
Repetition of test | 300/- |
रिन्यूअल ऑफ़ ड्राइविंग लाइसेंस | 200/- |
Change in address | 200/- |
International driving permit | 1000/- |
Duplicate Licence fees | DL का 50% |
डुप्लीकेट लाइसेंस इश्यू | 200/- |
कंडक्टर लाइसेंस फीस | Dl का 50% |
How To Apply For Driving License | लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने से पहले परिवहन विभाग आपको लर्निंग लाइसेंस इश्यू करता है। लर्निंग लाइसेंस इश्यू हो जाने के 1 महीने के बाद और 6 महीने के अंदर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस Online Apply करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले आवेदक को रीजनल अथॉरिटी ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है।
स्टेप 2: उसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन पर होम पेज आ जाता है।
स्टेप 3: इस होमपेज पर आवेदक को अपने राज्य का चयन करना होता है।
स्टेप 4: राज्य के चयन के पश्चात आवेदन का पेज़ नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाता है ,जहां आवेदक को Apply for Learner Licence के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है।
स्टेप 5: इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक के सामने कुछ दिशानिर्देश आ जाते हैं जिसे आवेदक को ध्यान से पढ़ना होता है।
स्टेप 6: इसके पश्चात आवेदक को Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है।
स्टेप 7: कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आवेदक की स्क्रीन पर लर्निंग लाइसेंस का आवेदन फॉर्म आ जाता है।
स्टेप 8: इसके पश्चात आवेदक को इस आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना होता है और सारी जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होती है।
स्टेप 9: जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक को सारे जरूरी दस्तावेज के स्कैन कर अपलोड करने होते हैं।
स्टेप 10: डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात आवेदक को अब लर्निंग लाइसेंस Test Slot Booking पर क्लिक करना होता है और सबमिट के बटन को प्रेस करना होता है।
स्टेप 11: इसके पश्चात आवेदक को लर्निंग लाइसेंस के शुल्क का भुगतान करना होता है शुल्क का भुगतान होते ही आवेदक को Submit का बटन प्रेस करना होता है।
स्टेप 12: Submit के बटन को प्रेस करते ही आवेदक की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
स्टेप 13: आवेदक ने स्लॉट में जिस टाइम का सिलेक्शन किया था आवेदक को उस तिथि और उस टाइम पर आरटीओ ऑफिस में जाकर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देना पड़ता है।
स्टेप 14: यदि आवेदक इस टेस्ट में पास हो जाता है तो आवेदक को लर्निंग लाइसेंस इश्यू कर दिया जाता है।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाये?
लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने के पश्चात तथा 6 महीने के अंदर आवेदक को परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के चरण निम्नलिखित है:
स्टेप 1: सबसे पहले आवेदक को Ministry of Road Transport and Highways की official website पर जाना होता है।
स्टेप 2: वेबसाइट पर जाते ही आवेदक के सामने होम पेज खुल जाता है, इस होमपेज पर आवेदक को Online Services के विकल्प पर जाए तथा Driving licence related services पर क्लिक करना होता है।
स्टेप 3: इसके बाद एक नया पेज सामने आता है उसमे अपने राज्य का चयन करना होता है।
स्टेप 4: इसके पश्चात आवेदक को Apply for driving Licence के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
स्टेप 5: इस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक को Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है।
स्टेप 6: कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक को अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि भरनी होती है।
स्टेप 7: विवरण भरने के पश्चात आवेदक को OK के बटन पर क्लिक करना होता है।
स्टेप 8: ओके के बटन पर क्लिक करते ही आवेदक की स्क्रीन पर नया आवेदन फॉर्म आ जाता है।
स्टेप 10: इस आवेदन फॉर्म में आवेदक को सारी जरूरी जानकारी भरी पड़ती है और मांगे गए सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
स्टेप 11: दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात Submit बटन पर क्लिक करना होता है।
स्टेप 12: सबमिट के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट का समय लेना होता है।
स्टेप 13: यहां आवेदक समय और दिन दोनों चुन सकता है समय और दिन चुनने के पश्चात आवेदक को ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होता है।
स्टेप 14: भुगतान प्रोसेस समाप्त करने के पश्चात आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेता है।
स्टेप 15: इसके पश्चात आवेदक को स्वयं के द्वारा सिलेक्ट किये गए समय और तिथि पर आरटीओ ऑफिस जाना होता है जहां उसका टेस्ट लिया जाता है।
स्टेप 16: इस टेस्ट में पास होने के पश्चात आवेदक को पोस्ट के द्वारा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर कर दिया जाता है।
FAQs
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कहां से करें?
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भारत सरकार वेबसाइट parivahan.gov.in जाना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा कब होती है?
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पश्चात आपको सम्मिट के बटन पर क्लिक करना होता है जिसके बाद आप टेस्ट स्लॉट ड्राइविंग बुक कर सकते हैं।
क्या मैं अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता हूं?
हां
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निष्कर्ष
इस प्रकार भारत सरकार परिवहन विभाग ने नागरिकों के हित को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। आवेदक भारत सरकार के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर आसानी से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है साथ ही आवेदक सारथी ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का आवेदन कर सकता है।